निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश: AI वीडियो प्रचार में साफ-सुथरे नियम लागू

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने कड़े नियम जारी कर दिए हैं। 6 अक्टूबर, 2025 से लागू आदर्श आचार संहिता के तहत राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सोशल मीडिया पर AI आधारित वीडियो या डिजिटल कंटेंट का प्रचार

करते समय इसे स्पष्ट रूप से चिह्नित करें। साथ ही, विपक्षी दलों या उम्मीदवारों को निशाना बनाने वाली सामग्री केवल उनके सार्वजनिक रिकॉर्ड और नीतियों तक सीमित रहनी चाहिए।

आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भी कड़ी निगरानी लगाने का फैसला किया है। गलत जानकारी या डीप फेक वीडियो बनाने के लिए AI उपकरणों का दुरुपयोग चुनावी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी।

चुनावी माहौल को सही दिशा में बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक माना जा रहा है, ताकि मतदाताओं तक विश्वसनीय और सत्य सूचना पहुंचे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत सूचनाओं से बचा जा सके।

इस आदेश के साथ ही सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रचारकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे चुनावी प्रचार में पूरी ईमानदारी से नए नियमों का पालन करें।

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